Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana –विवरण सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 से “सामूहिक विवाह योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत विभिन्न धर्मों और समुदायों के रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका एक और उद्देश्य विवाह समारोहों में फिजूलखर्ची को समाप्त करना है। इस योजना के तहत उन परिवारों को लाभ मिलता है जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम है।
इस योजना के तहत दुल्हन के बैंक खाते में 35,000 रुपये जमा किए जाते हैं, और दूल्हा-दुल्हन को शादी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि 10,000 रुपये तक प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रति विवाह 6,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार, कुल मिलाकर प्रति विवाह 51,000 रुपये का प्रावधान है।
न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीकरण और विवाह की व्यवस्था शहरी निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) और पंचायत स्तर पर की जाती है।
Key Points For Samuhik Vivah
विषय | विवरण |
योजना जारी करने वाला राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी श्रेणी | गरीब परिवार |
योगदान राशि | Rs 51,000 |
आवेदन का प्रकार | Online/Offline |
Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana फ़ायदे
इस योजना के तहत:
- घर की स्थापना के लिए: दुल्हन के बैंक खाते में 35,000 रुपये जमा किए जाते हैं।
- शादी के लिए आवश्यक सामग्री: दूल्हा-दुल्हन को परिधान, आभूषण, बर्तन आदि के लिए 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
- अन्य खर्च: प्रति विवाह पर 6,000 रुपये का प्रावधान है।
इस प्रकार, कुल मिलाकर प्रति विवाह के लिए 51,000 रुपये का प्रावधान है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana पात्रता
पात्रता मानदंड:
- स्थायी निवासी: आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय: सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
- आयु:
- लड़की: पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दूल्हा: दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह समारोह: समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: यूपी सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें: वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र भरें: सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें: भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को निकटतम ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करें।
Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- दूल्हा-दुल्हन की फोटो: दूल्हा और दुल्हन की हाल की फोटो।
- आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड: दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र: दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक: नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक।
- पता प्रमाण: दूल्हा और दुल्हन के स्थायी पते का प्रमाण।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए जाति प्रमाण पत्र।
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बजट प्रावधान | Rs 125.00 Cr. |
सरकार द्वारा जारी की गई राशि | Rs 125.00 Cr. |
वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई राशि | Rs 118.69 Cr. |
विवाहित जोड़े की संख्या | 22780 |
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट प्रावधान | Rs 250.00 Cr. |
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana क्या समुदायों के संबंध में कोई प्रतिबंध है?
नहीं, समुदायों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। दुल्हन किसी भी समुदाय से संबंधित हो सकती है। योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah ( Kanyadan ) Yojana का क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत:
गृहस्थी स्थापित करने के लिए: दुल्हन के बैंक खाते में 35,000 रुपये जमा किए जाते हैं।
शादी के लिए आवश्यक सामग्री: दूल्हा-दुल्हन को परिधान, आभूषण, बर्तन आदि के लिए 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
अन्य खर्च: प्रति विवाह पर 6,000 रुपये का प्रावधान है।
इस प्रकार, कुल मिलाकर प्रति विवाह के लिए 51,000 रुपये का प्रावधान है।
क्या अन्य राज्य का आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के आवेदक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए?
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2,00,000 रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
आधिकारिक साइट पर जाएं: http://shadianudan.upsdc.gov.in/
आवेदन रजिस्टर करें: वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरने और रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी करें।
वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
दूल्हा और दुल्हन की फोटो: दूल्हा और दुल्हन की हाल की फोटो।
आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड: दूल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
जन्म प्रमाण पत्र: दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र।
बैंक पासबुक: नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक।
पता प्रमाण: दूल्हा और दुल्हन के स्थायी पते का प्रमाण।
आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए जाति प्रमाण पत्र।
इन दस्तावेजों को सही ढंग से संलग्न करके आवेदन पत्र के साथ जमा करें।
पात्रता मानदंड क्या हैं?
पात्रता मानदंड:
स्थायी निवासी: आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वार्षिक पारिवारिक आय: सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
सभी समुदायों के लिए खुली: यह योजना सभी समुदायों के लिए उपलब्ध है।
आयु:
लड़की: पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दूल्हा: दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
सामूहिक विवाह समारोह: इस समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।
विवरण | जानकारी |
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समाज कल्याण विभाग आधिकारिक साइट | क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु ) | क्लिक करें |
आवेदनकर्ता लॉगिन करे | क्लिक करें |
पंजीकरण संख्या खोजें | क्लिक करें |
नवीनतम अपडेट के लिए वेबसाइट | PmYojana.org.in |
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