National Family Benefit Scheme UP सरकार ने जनवरी 2016 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को मदद प्रदान करना है, जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है।
इस योजना के तहत, ऐसे परिवारों को एक बार की मुआवजे की राशि मिलती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। योजना के लिए कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं होता, यानी आप केवल इंटरनेट के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं।
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National Family Benefit Scheme UP प्रमुख विशेषताएँ
विशेषता | विवरण |
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लाभार्थी परिवार | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवार। मुख्य कमाने वाले सदस्य के निधन पर सहायता मिलेगी। |
आवेदनकर्ता की उम्र | 18 से 60 वर्ष के बीच। 18 साल से कम या 60 साल से अधिक उम्र के आवेदनकर्ता को मुआवजा नहीं मिलेगा। |
मुआवजे की राशि | ₹30,000/- (पहले ₹20,000/- थी)। |
आवेदन की प्रक्रिया | केवल ऑनलाइन आवेदन संभव है। ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। |
वार्षिक आय की सीमा | शहरी क्षेत्रों में ₹56,450/- और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080/-। |
मुआवजे का भुगतान | केवल मुख्य कमाने वाले सदस्य के निधन पर। |
National Family Benefit Scheme UP लाभ
इस योजना के तहत, सरकार प्रति परिवार ₹30,000/- का मुआवजा प्रदान करेगी। पहले मुआवजे की राशि ₹20,000/- थी, लेकिन 2013 के बाद इसे बढ़ाकर ₹30,000/- कर दिया गया।
इस योजना का लाभ वे व्यक्ति ले सकते हैं जो कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार के नए मुखिया बनते हैं। ऐसे लोग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार से मुआवजे के रूप में ₹30,000/- प्राप्त कर सकते हैं।
National Family Benefit Scheme UP पात्रता
- आय सीमा : आवेदक की पारिवारिक आय 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा : आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति : यदि परिवार शहरी क्षेत्र से है, तो अधिकतम पात्रता राशि 56,450 रुपये होगी। यदि परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है, तो अधिकतम पात्रता राशि 46,080 रुपये होगी।
- सहायता की स्थिति : यह योजना परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को सहायता प्रदान करती है।
National Family Benefit Scheme UP आवश्यक दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाणपत्र: परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु का प्रमाणपत्र।
- गरीबी रेखा कार्ड: गरीबी रेखा के नीचे रहने का कार्ड।
- गरीबी रेखा राशन कार्ड (नीला कार्ड): गरीबी रेखा का राशन कार्ड।
- रहाईशी प्रमाणपत्र: रहने का पता साबित करने वाला दस्तावेज़।
National Family Benefit Scheme UP आवेदन प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहाँ क्लिक करें।
- नई पंजीकरण करें: नई पंजीकरण का विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- जमा करें: फॉर्म सबमिट कर दें।
National Family Benefit Scheme UP
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Hi pratik kailas Jadhav