Minimata Mahtari Jatan Yojana – छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण श्रमिक महिलाओं को ₹20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है , जाने आवेदन प्रक्रिया

विवरण – Minimata Mahtari Jatan Yojana: यह योजना छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग द्वारा 4 मार्च 2010 को “भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” के माध्यम से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान लाभ प्रदान करना है। यह योजना उन पुरुष और महिला लाभार्थियों के लिए लागू होती है जो पंजीकृत हैं और जिनके पास योजना आवेदन की तिथि से कम से कम 90 दिन पहले का लाभार्थी पहचान पत्र है।

ध्यान दें: इस योजना का नाम 12 मई 2022 को “भगिनी प्रसूति सहायता योजना” से बदलकर “मिनिमाता महतारी जतन योजना” रखा गया था।

Minimata Mahtari Jatan Yojana लाभ

इस योजना के तहत, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त ₹20,000/- की राशि प्रदान की जाएगी।

Minimata Mahtari Jatan Yojana पात्रता

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक महिला श्रमिक होनी चाहिए।
  3. आवेदक “भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” में पंजीकृत होनी चाहिए।
  4. यह लाभ केवल पहले दो बच्चों के लिए मिलेगा।
  5. आवेदक को आवेदन से 90 दिन पहले निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

नोट: अगर प्रसव के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो सहायता योजना की पूरी राशि उसके पति को दी जाएगी।

Minimata Mahtari Jatan Yojana-अपवाद

  1. वे निर्माण श्रमिक, जिनके पति या पत्नी सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  2. ऐसे निर्माण श्रमिक, जिनकी बोर्ड में वैध सदस्यता नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. स्वयं द्वारा जारी प्रमाणपत्र या ANM द्वारा जारी मातृ एवं शिशु कार्ड
  2. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पंजीकरण प्रमाण पत्र
  5. स्वघोषणा प्रमाण पत्र
  6. आधार कार्ड
  7. नियोक्ता के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्धारित फॉर्म में स्वघोषणा प्रमाण पत्र

Minimata Mahtari Jatan Yojana आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

CBOCWWB के तहत निर्माण श्रमिक का पंजीकरण

स्टेप-1: सबसे पहले आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप-2: होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” के तहत “Apply” पर क्लिक करें।

स्टेप-3: निम्नलिखित विवरण भरें:

  • “Building and Other Construction Workers Welfare Board” का चयन करें।
  • सेवा चुनें: “Labour Registration”।
  • आप क्या करना चाहते हैं: “Registration Application”।
  • “Proceed” पर क्लिक करें।

स्टेप-4: अब अपनी जानकारी भरें:

  • नाम
  • पिता का नाम
  • आधार कार्ड
  • जन्म तिथि (D.O.B.)
  • आयु

स्टेप-5: सभी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज़ (Part 1, Part 2, Part 3) अपलोड करने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।

स्टेप-6: “Submit” पर क्लिक करने के बाद, आपका पंजीकरण आईडी आपके मोबाइल और ईमेल पर भेज दी जाएगी।

Minimata Mahtari Jatan Yojana आवेदन कैसे करें

स्टेप-1: सबसे पहले सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप-2: होम पेज पर “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” के तहत “Apply” पर क्लिक करें।

स्टेप-3: निम्नलिखित जानकारी भरें:

  • “Building and Other Construction Workers Welfare Board” का चयन करें।
  • सेवा चुनें: “Scheme”।
  • आप क्या करना चाहते हैं: “Application”।
  • “Proceed” पर क्लिक करें।

स्टेप-4: अपना जिला चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर दर्ज करें, फिर “Proceed” पर क्लिक करें।

स्टेप-5: जब आप जिला और पंजीकरण नंबर दर्ज करेंगे, तो आपके मोबाइल पर सत्यापन के लिए एक OTP भेजा जाएगा।

स्टेप-6: इसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपका नाम, पता, आयु, जाति आदि की जानकारी होगी।

स्टेप-7: फिर, आप अपनी योजना का चयन करें और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और बुनियादी जानकारी अपलोड करें।

स्टेप-8: इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए “Submit” पर क्लिक करें।

FAQ

  1. यह योजना क्या है?
    • यह योजना पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  2. इस योजना के लाभ क्या हैं?
    • इस योजना के तहत, पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के बाद ₹20,000/- की एकमुश्त राशि दी जाती है।
  3. कौन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है?
    • पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  4. इस योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
    • छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
  5. क्या यह योजना केवल महिलाओं के लिए है?
    • हां, यह योजना केवल पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए है।
  6. आवेदक इस योजना के लिए कितनी देर तक आवेदन कर सकता है?
    • योजना के नियमों के अनुसार समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
  7. आवेदक इस योजना का लाभ कितने बच्चों के लिए ले सकता है?
    • यह लाभ केवल पहले दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा।
  8. यदि प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ किसे मिलेगा?
    • यदि महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो योजना की पूरी राशि उसके पति को दी जाएगी।
  9. इस योजना के तहत सहायता के लिए कैसे आवेदन करें?
    • आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
विकल्पविवरण
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गाइडलाइंसयोजनाओं के बारे में जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के निर्देश।
पंजीकरणछत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें।
आवेदन करेंयोजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
योजना विवरणयोजना की पूरी जानकारी के लिए वेबसाइट पर देखें।

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