PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए एक जीवन बीमा योजना है। इस योजना के तहत, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए सालाना ₹436/- का प्रीमियम देना होगा, जो बैंक या डाकघर खाते से हर साल अपने आप कट जाएगा। इस योजना में किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर किया जाता है।
HIghlights
योजना के मूल बिंदु
स्कीम कब से शुरू हो जाता है | 1 जून |
स्कीम कब ख़तम होता है | 31 मई |
आपके पॉकेट से जाने वाला पैसा | रुपया 436 प्रत्येक वर्ष (भविष्य में रेट बढ़ सकता है |) |
परिवार को मिलने वाली राशि | 2 लाख* ( एक बार में – नॉमिनी जरूर करवा के रखें ) |
आवेदक की न्यूनतम आयु | 18 वर्ष | |
आवेदक की अधिक्तम् आयु | 50 वर्ष | |
18-50 वर्ष | 32वर्ष X रुपया 436 = रुपया 13952 |
पुराना प्रीमियम | |
दावा प्रपत्र | |
आवेदन फॉर्म | PDF ( बैंक में मिल जाएगा ) |
जन-धन से जन-सुरक्षा | Click Here |
*नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों (ग्रहणाधिकार अवधि) के दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है और वह दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से होती है, तो उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिलेगा।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana योजना का लाभ ?
- आकस्मिक डेथ से परिवार को जो वित्तीय समस्या आती है उसे निपटने में यह एक महत्पूर्ण योगदान होगा
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत, अगर किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹2 लाख की राशि दी जाती है।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana का प्रीमियम ?
अगर आप पॉलिसी की अवधि के बीच में पहली बार इस योजना में नामांकन करते हैं, तो आपको पूरा या आंशिक प्रीमियम देना होगा, जो आपके नामांकन के महीने पर निर्भर करेगा:
- जून, जुलाई, अगस्त में नामांकन: आपको ₹436 का पूरा वार्षिक प्रीमियम देना होगा।
- सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नामांकन: आपको ₹342 का प्रीमियम देना होगा।
- दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नामांकन: आपको ₹228 का प्रीमियम देना होगा।
- मार्च, अप्रैल, मई में नामांकन: आपको ₹114 का प्रीमियम देना होगा।
जब आप इस योजना का नवीनीकरण करेंगे, तो हर बार आपको पूरे साल के लिए ₹436 का प्रीमियम देना होगा।
पहली बार नामांकन करने वालों के लिए, बीमा कवर आपके खाते से प्रीमियम कटने के बाद ही शुरू होगा। अगर योजना में नामांकन के पहले 30 दिनों में (जिसे ‘ग्रहणाधिकार अवधि’ कहा जाता है) आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कवर केवल दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के लिए ही मान्य होगा। अन्य किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana प्रीमियम का भुगतान ?
जब ग्राहक इस योजना में नामांकन करता है, तो वह अपनी सहमति देता है कि प्रीमियम की राशि उसके बैंक या डाकघर खाते से अपने आप काट ली जाए। यह प्रक्रिया ‘ऑटो डेबिट’ के माध्यम से होती है, जिसमें प्रीमियम की पूरी राशि एक ही बार में खाते से निकाल ली जाती है।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana का प्रस्ताव/प्रशासन कौन करेगा?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का प्रस्ताव और प्रशासन जीवन बीमा निगम (LIC) और अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। ये कंपनियां इस योजना को सहभागी बैंकों और डाकघरों के साथ मिलकर लागू करती हैं। प्रत्येक बैंक या डाकघर अपने खाताधारकों के लिए इस योजना को संचालित करने के लिए किसी भी मान्य जीवन बीमा कंपनी को चुनने के लिए स्वतंत्र है, जो समान शर्तों पर इस योजना को पेश करने के लिए तैयार हो।
PM Jeevan Jyoti Bima Yojana क्या योजना को एक से ज्यादा बार अलग अलग बैंक से लिया जा सकता है ?
हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत कई अलग-अलग बैंक या डाकघर से बीमा लेते हैं, तो भी आपको किसी भी एक योजना से ही ₹2 लाख की राशि मिलेगी। बाकी योजनाएं स्वतः ही रद्द हो जाएंगी, और उन योजनाओं का प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा; वो राशि बीमा कंपनी अपने पास रखेगी। इसलिए, इस बारे में कोई भ्रम न रखें और केवल एक ही जगह से इस योजना का लाभ लें।
क्या पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल होने में असफल रहे, अगले वर्षों में इसमें शामिल हो सकते हैं?
हाँ, नए पात्र लोग भी ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करके आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) से जुड़ सकते हैं। हालांकि, अगर इन ग्राहकों की योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों (जिसे ‘ग्रहणाधिकार अवधि’ कहा जाता है) के भीतर मृत्यु होती है, तो उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, अगर मौत दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो।
क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति पुनः इसमें शामिल हो सकते हैं?
जो लोग किसी भी समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) से बाहर निकलते हैं, वे भविष्य में फिर से इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऊपर वर्णित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लेकिन, ऐसे ग्राहकों के लिए भी यह शर्त लागू होगी कि योजना में फिर से नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों (ग्रहणाधिकार अवधि) के दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है और वह दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से होती है, तो उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिलेगा।
नमस्ते दोस्तों, इस लेख के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब सरकार किसी को सब्सिडी देती है, तो वह आधार से लिंक किए गए एनपीसीआई खाते में जाती है। इसका मतलब है कि सब्सिडी सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
ठीक इसी तरह, अगर इस योजना का रजिस्ट्रेशन आधार से जुड़ा हो, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बैंकों में गलती से या जानबूझकर उस योजना का आवेदन न कर सके। इससे योजना के लाभ सही लोगों तक पहुंचेंगे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा।
अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें!
Disclaimer – किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर सुचना जरूर जाँच ले |